लुधियाना : अतिरिक्त सत्र न्यायधीश अतुल कसाना की अदालत ने बलात्कार करने के बाद हत्या करने के आरोपी गुरमीत सिंह उर्फ जीता निवासी गांव छज्जवाल लुधियाना को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है व आरोपी को दस-दस हजार रूपये जुर्माना भी अदा करने का आदेश दिया है। दोनों धाराओं में सुनाई गई आजीवन कारावास की सजा आरोपी को इक_ी भुगतनी होगी।
शिकायतकर्ता की माता शांति उर्फ शांत कौर की हत्या करने के आरोप में आरोपी को नामजद करते हुए पुलिस द्वारा दर्ज के किये गए मामले के अनुसार शिकायतकर्ता को सूचना मिली कि उसकी माता शांत कौर की मौत हो गई है। जिसके बाद वो अपने पति गुरदास सिंह के साथ वहां पहुंची तो देखा कि उसकी माता का शव नगनावस्था में पडा हुआ था। इस संबंधी पुलिस थाना दाखा द्वारा 7 मार्च, 2016 को आरोपी गुरमीत सिंह के खिलाफ धारा 302 व 376 आईपीसी के तहत मामला दर्ज किया गया था।
आरोपी के खिलाफ शिकायतकर्ता अमरजीत कौर की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया था। उन्होंने आरोप लगाया कि आरोपी गुरमीत सिंह ने उसकी माता के साथ बलात्कार करने के बाद गला घौंट कर उसकी हत्या कर दी। शिकायतकर्ता के अनुसार इस संबंधी जब उन्होंने आरोपी को पूछा तो आरोपी ने कहा कि उसकी माता उसके खिलाफ आए दिन पंचायत के पास शिकायतें करती रहती थी, इसलिए उसने काम ही खत्म कर दिया है।
पुलिस ने मामला दर्ज करने के बाद आरोपी को गिरफतार कर लिया था। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सरकारी वकील सुखचैन सिंह की दलीलों सहमत होते हुए आरोपी को बलात्कार करने व हत्या करने के आरोप में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
– सुनीलराय कामरेड