चंडीगढ़ : पंजाब सरकार ने जुलाई माह में फूड सेफ्टी स्टांडर्ड एंड रैगूलेशन एक्ट 2006 से संबंधित विशेष टे्रनिंग कार्यक्रम का आयोजन करने का फैसला लिया है। इस ट्रेनिंग कार्यक्रम तहत स्वास्थ्य विभाग के सहायक फूड कमीशनर, फूड इंस्पैक्टर और इस कार्य के लिए मनोनीत अधिकारियों को विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा।
इस संबंधी ओर जानकारी देते हुए स्वास्थ्य एंव परिवार कल्याण मंत्री ब्रहम महिन्द्रा ने बताया कि इस ट्रेनिंग का उद्देश्य फूड सेफ्टी एक्ट को लागू करने वाले अधिकारी को एक्ट संबंधी पूरी जानकारी देना है। ताकि इसे लागू करने वाले अधिकारी किसी तरह की लापरवाही ना कर सके। उन्होंने कहा कि इस ट्रेनिंग दौरान एफएसएस आर एक्ट 2006 की धारा 4 संबंधी भी पूरी जानकारी दी जाएगी जिस से संबंधित कर्मचारियों को विस्तारपूर्वक सैंपल भरने संबंधी नई तकनीके, कैमिकल्ज, माइक्रो बाईलोजिकल तथ्यों और एक्ट के नियमों व निर्देशों संबंधी बताया जाएगा।
स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि उनके ध्यान में लाया गया कि फूड सेफ्टी विभाग के अधिकारियों के लिए अब तक पेशेवर ट्रेनिंग का आयोजन नही किया गया जिस कारण इस विशेष टे्रनिंग अधिकारियों को दी जा रही है। उन्होंने कहा कि इस ट्रेनिंग उपरांत अधिकारी राज्य में मापदंडों और नियमंावली को समान रूप में लागू कर सकेंगे।
श्री महिन्द्रा ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग की फूड सेफ्टी शाखा की एक अहम भूमिका है जिस तहत राज्य के नागरिकों की सेहत और स्वच्छता को यकीनी करना है जो केवल पौष्टिक और मिलावट रहित भोजन पदार्थ उपलब्ध करवाने से ही संभव हो सकता है। उन्होंने कहा कि इस ट्रेनिंग कार्यक्रम में फूड आपरेशन और कंट्रोल, मैनेजमैंट और सुपरविजन, फूड टैस्टिंग के अतिरिक्त उपभोक्ता संबंधी विषय बारे बताया जाएगा। इस कार्यक्रम अधीन पहले पड़ाव में सेहत विभाग के 30 अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा।
– उमा शर्मा