केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की विशेष अदालत ने डेरा सच्चा सौदा के पूर्व चालक खट्टा सिंह की गुरमीत राम रहीम के खिलाफ हत्या के मामले में दोबारा बयान दर्ज कराने की याचिका आज खारिज कर दी। राम रहीम के खिलाफ पत्रकार रामचंद्र छत्रपति और डेरा प्रबंधक रणजीत सिंह हत्या का मामला चल रहा है। खट्टा सिंह ने दोबारा गवाही देने के लिए याचिका दायर की थी जिसे अदालत ने खारिज कर दिया।
पूर्व चालक ने याचिका दायर की थी की उसकी एक बार फिर गवाही ली जाये। उसने कहा था कि इससे पहले जान से मारने की धमकी के चलते उसने गवाही दी थी। खट्टा सिंह 2012 में अपने बयान से पलट गया था। सीबीआई खट्टा सिंह का दोबारा बयान लेने के लिए राजी थी किंतु डेरा प्रमुख के वकील ने आपत्ति व्यक्त की थी।
खट्टा सिंह के वकील नवकिरन सिंह ने याचिका खारिज होने पर कहा कि वह इसके खिलाफ पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में अपील करेंगे। साध्वी बलात्कार मामले में 20 साल की सजा काट रहे राम रहीम के हत्या के मुकदमें में आज सुनवाई भी हुई। अदालत में डेरा प्रबंधक रणजीत सिंह की हत्या के मामले में राम रहीम वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये अदालत में पेश हुआ। इस हत्या मामले के अन्य पांच अन्य आरोपी कृष्ण लाल, जसबीर, अवतार सिंह, इंद्रसेन और सबदिल भी अदालत में हाजिर हुए।
खट्टा सिंह 1988 में डेरा से जुडा और 2002 से 2011 तक राम रहीम का चालक रहा। खट्टा सिंह का दावा है कि सिरसा सिथत मुख्यालय में राम रहीम के इशारे पर कई हत्याएं की गई हैं। उसने इस बात का भी खुलासा किया कि हत्या के बाद कई लोगों के शवों को डेरा परिसर में ही दबा दिया जाता था।