कोरोना संकट के चलते पंजाब में वाहन संबंधी दस्तावेजों जैसे ड्राइविंग लाइसेंस और पंजीकरण प्रमाणपत्र की वैधता 31 दिसंबर 2020 तक बढ़ा दी गई है। राज्य के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मंगलवार को इसकी जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने कहा, हमने कोविड-19 के मद्देनजर वाहन दस्तावेजों की वैधता का विस्तार करने का फैसला किया है।
राज्य परिवहन मंत्री रजिया सुल्ताना ने इस सम्बन्ध में जानकारी देते हुए कहा कि ड्राइविंग लाइसेंस, पंजीकरण प्रमाणपत्र और परमिट संबंधी दस्तावेज, जिनकी वैधता फरवरी में समाप्त हो गई लेकिन लॉकडाउन प्रतिबंधों के कारण उनका नवीनीकरण नहीं कराया जा सका, ऐसे दस्तावेजों को इस साल 31 दिसंबर तक वैध माना जाएगा।
सुल्ताना ने एक बयान में कहा कि केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने सोमवार को ड्राइविंग लाइसेंस, पंजीकरण प्रमाणपत्र और परमिट से संबंधित नए निर्देश जारी किए। उन्होंने कहा कि संबंधित अधिकारियों को भी इस संबंध में अवगत कराया गया है ताकि लोगों को असुविधा का सामना नहीं करना पड़े।