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सिमी स्लीपर सेल से जुड़े मामले में 12 आतंकी दोषी करार, एक को मिली जमानत

सिमी स्लीपर सेल से जुड़े मामले में 12 आतंकियों को दोषी करार दिया है जबकि एक आरोपी को बरी कर दिया है।

सिमी स्लीपर सेल से जुड़े मामले में 12 आतंकियों को दोषी करार दिया है जबकि एक आरोपी को बरी कर दिया है। जयपुर के जिला एवं सेशन कोर्ट ने सात साल पुराने मामले में मंगलवार को अपना फैसला सुनाया। न्यायाधीश उमाशंकर व्यास ने फैसला सुनाते हुए वर्ष 2014 में गिरफ्तार सिमी के राजस्थान स्लीपर सेल से जुड़े इस मामले में 13 सदस्यों में से 12 को आतंकवादी गतिविधियों में दोषी करार दिया गया जबकि एक को इस मामले में बरी कर दिया। 
दोषी पाए गए आरोपियों में अब्दुल मजीद, मोहम्मद वाहिद, मोहम्मद उमर, मोहम्मद आकिब, मोहम्मद वकार, मोहम्मद अम्मार, बरकत अली, मशरफ इकबाल, मोहम्मद मारूफ, अशरफ अली, मोहम्मद साकिब अंसारी, वकार अजहर एवं मोहम्मद सज्जाद शामिल हैं जबकि जोधपुर के रहने वाले आरोपी इशरफ इकबाल को बरी कर दिया गया। 
इनमें एक बिहार का रहने वाला हैं जबकि शेष सभी राजस्थान के रहने वाले हैं। कोर्ट इन दोषियों को आज ही सजा सुनाएगी। एटीएस एवं एसओजी ने इस मामले में 177 गवाहों के बयान कराए गए तथा 506 दस्तावेज पेश किए गए। उल्लेखनीय है कि राजस्थान में सिमी की स्लीपर सेल से जुड़े यह मामला करीब सात साल पुराना है। 
दिल्ली में गिरफ्तार हुए आतंकवादियों से मिली जानकारी के आधार पर प्रदेश में एटीएस एवं एसओजी की टीमों ने 2014 में जयपुर, सीकर एवं अन्य जिलों में तेरह संदिग्ध युवकों को गिरफ्तार किया था। इन पर आरोप था कि ये प्रतिबंधित संगठन सिमी से जुड़े है और राजस्थान में आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए बम बनाने आदि काम में लगे हुए थे।

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