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राजस्थान में शुरू हुआ 15 दिनों का लॉकडाउन, 24 मई तक रहेगा लागू

राजस्थान सरकार का सोमवार से शुरू हुआ 15 दिनों का लॉकडाउन अब 24 मई तक लागू रहेगा। मामलों में वृद्धि को देखते हुए राज्य सरकार ने एक सख्त लॉकडाउन की घोषणा की है जिसके तहत 31 मई तक राज्य में विवाह समारोहों पर प्रतिबंध रहेगा।

राजस्थान सरकार का सोमवार से शुरू हुआ 15 दिनों का लॉकडाउन अब 24 मई तक लागू रहेगा। रविवार को राज्य में कुल कोरोना वायरस के 200189 सक्रिय मामले सामने आने के साथ ही राज्य ने दो लाख मामलों को पार कर लिया है। तकरीबन 17,921 लोगों का कोरोना परीक्षण पॉजिटिव आया है।
मामलों में वृद्धि को देखते हुए राज्य सरकार ने एक सख्त लॉकडाउन की घोषणा की है जिसके तहत 31 मई तक राज्य में विवाह समारोहों पर प्रतिबंध रहेगा। हालांकि इन समारोहों को सीमित संख्या में 11 मेहमानों के साथ घर और अदालतों में किया जा सकता है। 31 मई तक किसी भी अन्य उत्सव, डीजे, जुलूस, पार्टी आदि की अनुमति नहीं है। विवाह समारोहों के लिए मैरिज गार्डन, मैरिज हॉल और होटल परिसर बंद रहेंगे।
लोगों को घरों के अंदर रहने के लिए पुलिस शहर में कड़ी निगरानी करेगी और बिना किसी कारण के बाहर घूमने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। इस बंद के दौरान सोमवार से शुक्रवार तक सुबह 6 से 11 बजे तक शराब की दुकानें खुली रहेंगी। फल और सब्जी की गाड़ियां सुबह 6 से शाम 5 बजे तक संचालित की जा सकेंगी। किराने और खाद्य पदार्थों की दुकानें सुबह 6 से 11 बजे तक खुली रहेंगी।
भोजन, किराना आइटम, आटा मिलों और पशु आहार से संबंधित थोक और खुदरा दुकानें सोमवार से शुक्रवार तक सुबह 6 से 11 बजे तक खुली रहेंगी। किसानों, उर्वरकों और कृषि उपकरणों के लिए आवश्यक खुदरा बिक्री उत्पादों को सोमवार से गुरुवार तक सुबह 6 से 11 बजे तक खोला जाएगा।
मेडिकल स्टोर पूरे सात दिन खुले रहेंगे। डेयरी और दूध की दुकानों को सुबह 6 से 11 बजे और शाम को 5 बजे से 7 बजे तक खोलने की अनुमति होगी। सरकारी राशन की दुकानें बिना किसी अवकाश के खुली रहेंगी। मेडिकल स्टोर, मेडिकल उपकरण की दुकानें सभी सात दिनों में खुली रहेंगी। 
हालांकि, शनिवार और रविवार को कर्फ्यू रहेगा। पेट्रोल पंप खुले रहेंगे, लेकिन निजी वाहन सुबह 7 से दोपहर 12 बजे तक डीजल-पेट्रोल या गैस भर सकेंगे। एलपीजी सिलेंडर वितरित करने की अनुमति सुबह 6 बजे से शाम 5 बजे तक होगी।

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