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राजस्थान : स्वास्थ्य विभाग ने कोविड मरीज के अटैंडेंट से संबंधित जरूरी दिशा-निर्देश किए जारी

राजस्थान के कोविड 19 से संक्रमित अस्पतालों में भर्ती मरीजों के वार्ड में सुचारू व्यवस्था तथा मरीज के अटैंडेंट के संबंध में राज्य के चिकित्सा विज्ञान एवं स्वास्थ्य विभाग ने नये दिशानिर्देश जारी किए है।

राजस्थान के कोविड 19 से संक्रमित अस्पतालों में भर्ती मरीजों के वार्ड में सुचारू व्यवस्था तथा मरीज के अटैंडेंट के संबंध में राज्य के चिकित्सा विज्ञान एवं स्वास्थ्य विभाग ने नये दिशानिर्देश जारी किए है। अजमेर मुख्यालय पहुंचे आदेशों में विभाग के प्रमुख शासन सचिव अखिल अरोड़ा ने निर्देश दिये हैं कि वार्ड में संक्रमण रोकने के मद्देनजर सुरक्षात्मक उपायों के तहत संक्रमित मरीज के साथ एक समय में किसी एक परिजन को ही रहने की अनुमति दी जाए। 
उस परिजन का संपूर्ण ब्यौरा यथा नाम, पता, फोन नंबर आदि का ब्यौरा अस्पताल प्रशासन अपने पास रखकर ही उसे पास जारी करें और यदि संक्रमित मरीज के साथ रहने की स्थिति में अटैंडेंट को भी आवश्यकतानुसार दवाई का किट उपलब्ध कराया जाए।
आदेशों में यह भी कहा गया है कि एक समय में एक ही परिजन को साथ रहने की अनुमति दी जाए और अत्यंत आवश्यकता होने पर यदि एक से अधिक अटेंडेंट को पास दिए जाएं तो उसमें मरीज के साथ रहने का समय भी अंकित किया जाए। इतना ही नहीं नवीन आदेशों में संक्रमित मरीज के डिस्चार्ज होने पर अटेंडेंट का भी आरटीपीसीआर टेस्ट कराया जाए।

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