राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के तत्वावधान में 11 सितम्बर को राष्ट्रीय लोक अदालत का ऑनलाइन एवं ऑफलाइन आयोजन किया जाएगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव कुलदीप सूत्रकार ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल आयोजन हेतु उदयपुर मुख्यालय एवं तहसीलों पर स्थित न्यायालयों पर बेंचों का गठन किया जाएगा।
लोक अदालत में प्री-लिटिगेशन प्रकरण के तहत धारा 138 परक्राम्य विलेख अधिनियम, धन वसूली, श्रम एवं नियोजन संबंधी विवाद, बिजली, पानी एवं अन्य बिल भुगतान से संबंधित (अशमनीय के अलावा प्रकरण), भरण-पोषण से संबंधित प्रकरण, अन्य प्रकरण (दाण्डिक शमनीय एवं अन्य सिविल प्रकरण) रखें जाएंगे।
इसी प्रकार न्यायालय में लंबित प्रकरणों में दाण्डिक शमनीय प्रकरण, धारा 138 परक्राम्य विलेख अधिनियम (एन. आई. एक्ट), धन वसूली, एम.ए.सी.टी. के प्रकरण, श्रम एवं नियोजन संबंधी विवाद, बिजली, पानी एवं अन्य बिल भुगतान से संबंधित प्रकरण (अशमनीय के अलावा), वैवाहिक विवाद (तलाक को छोड़कर), भूमि अधिग्रहण से संबंधित प्रकरण (सिविल न्यायालय/अधिकरण में लंबित), मजदूरी, भत्ते और पेंशन भत्तों से संबंधित सेवा मामले, राजस्व मामले ( केवल जिला न्यायालय एवं उच्च न्यायालय में लम्बित), अन्य सिविल मामले (किराया, सुखाधिकार, निषेधाज्ञा दावे एवं विनिर्दिष्ट पालना दावे) रखें जाएंगे।