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हिरण शिकार मामले में सैफ, तब्बू, नीलम सहित सहआरोपियों को नये सिरे से नोटिस

संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया गया था। फिलहाल सलमान खान जमानत पर है। इस मामले में राज्य सरकार ने उच्च न्यायालय में अपील की थी।

राजस्थान उच्च न्यायालय ने बहुचर्चित काले हिरण शिकार मामले में फिल्म अभिनेता सैफ अली खान, अभिनेत्री सोनाली बेंद्रे, नीलम एवं तब्बू सहित सभी सहआरोपियों को नये सिरे से नोटिस जारी किया है। उच्च न्यायालय जोधपुर में न्यायाधीश मनोज गर्ग की अदालत ने आज इस मामले की सुनवाई के दौरान सभी सह आरोपियों को नए सिरे से नोटिस जारी किए।

राज्य सरकार ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट देवकुमार खत्री (जोधपुर ग्रामीण) की अदालत के सहआरोपियों को पिछले वर्ष अप्रैल में बरी कर देने के फैसले को चुनौती दी थी। इस मामले में अगली सुनवाई के लिए आठ सप्ताह का समय दिया गया है। अदालत में सुनवाई के दौरान सरकारी अधिवक्ता महिपाल सिंह ने बताया कि नीलम के अलावा अभी तक अन्य सहआरोपी को नोटिस तामिल नहीं हो पाए हैं। इस पर न्यायालय ने सभी सह आरोपियों को नए सिरे से नोटिस जारी कर आठ सप्ताह में अपना जवाब पेश करने का आदेश दिया।

उल्लेखनीय है कि सीजेएम ग्रामीण कोर्ट ने इस मामले में गत वर्ष पांच अप्रैल को मुख्य आरोपी अभिनेता सलमान खान को पांच साल की कैद की सजा सुनाई जबकि सहआरोपी सैफ अली, नीलम, सोनाली, तब्बू और अन्य आरोपी दुष्यंत सिंह को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया गया था। फिलहाल सलमान खान जमानत पर है। इस मामले में राज्य सरकार ने उच्च न्यायालय में अपील की थी।

 वर्ष 1998 में फिल्म ‘‘हम साथ साथ है’’कि शूटिंग के दौरान जोधपुर शहर के नजदीक स्थित काकांणी गांव की सरहद पर एक अक्टूबर की देर रात दो काले हिरणों का शिकार करने का मामला सामने आने के बाद सलमान खान के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था, जिसमें ये लोग सहआरोपी है।

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