राजस्थान सरकार ने राज्य में सहकारी बैंकों के लघु एवं सीमांत किसानों का 50000 रुपए का कर्जा माफ करने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने आज विधानसभा में वर्ष 2018-19 का बजट पेश करते हुए सहकारी बैंकों के लघु एवं सीमांत कृषकों के गत वर्ष तीस सितंबर तक के बकाया अल्पकालीन फसली ऋण में से 50000 तक के कर्जे की एकबारीय माफी की घोषणा की। उन्होंने कहा कि इसके क्रियान्वयन से राज्य सरकार पर लगभग 8 हजार करोड़ रुपए का वित्तीय भार पड़गा।
इसके अलावा उन्होंने राजस्थान राज्य कृषक ऋण राहत आयोग के गठन की घोषणा भी की। यह आयोग स्थाई संस्था के रुप में काम करेगा। उन्होंने कहा कि किसान आयोग के सामने अपना पक्ष रखकर मेरिट के आधार पर राहत प्राप्त कर सकेंगे। श्रीमती राजे ने कहा कि वर्ष 2018-19 के केन्द्रीय सहकारी बैंकों के माध्यम से किसानों को अल्पकालीन ब्याज मुक्त फसली ऋण वितरण के लिए 384 करोड रुपए ब्याज अनुदान एवं 160 करोड रुपए क्षतिपूर्ति ब्याज अनुदान के रुप में प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है।
इसी तरह राजफैड को मूल्य समर्थन योजना के तहत सरसों और चने की उपज को समर्थन मूल्य पर खरीदने के लिए पांच सौ करोड़ रुपए का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध् कराने की घोषणा की गई। सरकार द्वारा इस खरीद पर राजफैड को खरीद अवधि के दौरान देय मंडी शुल्क में छूट उपलब्ध कराई जायेगी। इसके अलावा राजस्थान राज्य भंडार व्यवस्था निगम द्वारा 350 करोड रुपए की लागत से पांच लाख टन भंडारण क्षमता के गोदामों का निर्माण कराया जायेगा।
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