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राजस्थान : CM गहलोत ने ‘मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना’ के प्रारूप को मंजूरी दी

राजस्थान सरकार ने ‘मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना’ के प्रारूप को मंजूर दे दी है, जिसके तहत कृषि उपभोक्ताओं को हर महीने एक हजार रुपये अनुदान देने का प्रावधान है।

राजस्थान सरकार ने ‘मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना’ के प्रारूप को मंजूर दे दी है, जिसके तहत कृषि उपभोक्ताओं को हर महीने एक हजार रुपये अनुदान देने का प्रावधान है। एक सरकारी बयान के अनुसार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ‘मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना के प्रारूप को मंजूरी दे दी है।
इस योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा मीटर्ड कृषि उपभोक्ताओं को बिजली के बिल पर प्रतिमाह एक हजार रुपये और अधिकतम 12 हजार रुपये प्रति वर्ष का अनुदान दिया जाएगा। इससे प्रतिवर्ष 1,450 करोड़ रुपये का वित्तीय भार आएगा। इस योजना का लाभ मई 2021 से मिलना शुरू होगा।
इसके तहत विद्युत वितरण निगमों द्वारा द्विमासिक बिलिंग व्यवस्था के आधार पर पात्र कृषि उपभोक्ताओं को बिजली बिल जारी किए जाएंगे। अनुपातिक आधार पर बिजली बिल का 60 प्रतिशत अधिकतम एक हजार रुपये प्रतिमाह देय होगा। केंद्र एवं राज्य सरकार के कर्मचारी एवं आयकरदाता कृषि उपभोक्ता अनुदान राशि के लिए पात्र नहीं होंगे।
इसके तहत पात्र उपभोक्ताओं को अपने बैंक खाते को आधार संख्या के साथ जोड़ना होगा। संबंधित उपभोक्ता के विरूद्ध विद्युत वितरण निगमों का बकाया नहीं होने पर ही अनुदान राशि दी जाएगी।
बकाया भुगतान कर देने पर उपभोक्ता को अनुदान राशि आगामी विद्युत बिल पर देय होगी। यदि कोई किसान बिजली का कम उपभोग करता है और उसका बिल एक हजार रुपये से कम है, तो वास्तविक बिल एवं अनुदान राशि की अंतर राशि उसके बैंक खाते में जमा करवाई जाएगी। इससे किसानों में बिजली की बचत को प्रोत्साहन मिलेगा। 

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