राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को सरदारपुरा विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका पर हाईकोर्ट ने कल यानि शुक्रवार को समन जारी किया हैं। हाईकोर्ट ने गहलोत को राज्य निर्वाचन आयोग और निर्वाचन अधिकारी को समन जारी करते हुए 27 सितंबर को अदालत में पेश होने का आदेश दिया है।
बता दें कि यह समन आरती गौतम की याचिका पर राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर बेंच की तरफ से जारी किया गया हैं।दरअसल, अशोक गहलोत एक याचिका मे सरदारपुरा विधानसभा इलाके से निर्वाचन को रद्द करने की अपील की गई थी।जिसके बाद जस्टिस विनीत कुमार माथुर के द्वारा समन जारी करने का आदेश दिया गया।
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आरती गौतम ने याचिका में कहा था कि उनके नामांकन को गलत तरीके से रद्द किया गया था, जिसके कारन वह चुनाव नहीं लड़ पाईं। जानकारी के लिए बता दें कि आरती गौतम ने निर्दलीय के तौर पर नामांकन भरा था.आरती गौतम ने यह आरोप लगाया था कि जिस मेनिफेस्टो के आधार पर अशोक गहलोत चुनाव जीते हैं, उस मेनिफेस्टो में प्रलोभन दिया गया था।
इस कारण से अशोक गहलोत का सरदारपुरा विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचन रद्द किया जाना चाहिए। वहीँ, याचिकाकर्ता ने कहा कि मेनिफेस्टो में किसानों का कर्ज माफ करने का लालच दिया गया था जिसकी वजह से गहलोत ने चुनाव जीता है।