केंद्र के तरफ से शनिवार को लॉकडाउन 5.0 की गाइडलाइंस जारी कर दी गयी थी। लॉकडाउन के पांचवे चरण में काफी रियायतें दी गयी और चरणबद्ध तरीके से जिंदगी को वापस लाने के लिए राज्य सरकारों को निर्देश दिए गए । जिसके बाद राजस्थान सरकार ने रविवार को लॉकडाउन 5.0 के लिए दिशानिर्देश जारी की है।
इसके तहत एक जून से सभी सरकारी और निजी कार्यालयों को पूरी क्षमता के साथ काम करने की अनुमति दी है जबकि सभी धार्मिक स्थानों, होटलों और मॉलों पर प्रतिबंध जारी रखने के निर्देश दिए गए है। पंजीकृत निजी और वाणिज्यिक वाहनों में यात्रियों को बैठने की क्षमता तक की ही अनुमति दी गई है।
एक जून से 30 जून तक लॉकडाउन 5.0 के लिए जारी दिशानिर्देश में राजस्थान सरकार ने बसों को अन्य राज्यों और राज्य के भीतर निषिद्ध क्षेत्र/कर्फ्यू वाले क्षेत्र को छोड़कर बाकी मार्गों पर चलने की अनुमति दी, लेकिन सिटी बसों का अगामी आदेश तक संचालन नहीं होगा।
इन दिशानिर्देशानुसार व्यक्तियों और वस्तुओं के अंतराज्जीय एवं राज्य के अंदर आवागमन पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। ऐसे आवागमन के लिये पृथक से स्वीकृति/अनुज्ञा/पास की आवश्यकता नहीं होगी। एक जून से सभी सरकारी कार्यालय पूर्ण क्षमता के साथ खुले रहेंगे और निजी कार्यलय भी अपनी पूरी क्षमता के साथ संचालित हो सकेंगे। हालांकि निजी कार्यालयों में ‘जहां तक संभव हो’ घर से काम करने को प्रोत्साहित किया जाये।
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होटल्स, रेस्टोरेन्टस, क्लब हाउस (स्पोर्टस सुविधाओं के अतिरिक्त) तथा अन्य आतिथ्य सेवाएं और खाने की जगहें (होम डिलिवरी और टेक अवे को छोडकर जो पहले से अनुमत है) और सभी धार्मिक स्थल और पूजा के स्थल जनता के लिये बंद रहेंगे। मेट्रो रेल सेवाएं, सभी विद्यालय/महाविद्यालय/शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक/ कोचिंग संस्थान आदि भी आगामी आदेश तक बंद रहेंगे।