राजस्थान उच्च न्यायालय ने व्हिप उल्लंघन के मामले में राजस्थान के निष्कासित उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट सहित 19 विधायकों को विधानसभाध्यक्ष डा सी पी जोशी के दिये गये नोटिस पर रोक लगा दी है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश प्रकाश गुप्ता ने आज फैसला सुनाते हुए यथास्थिति बरकरार रखने का आदेश दिया। न्यायालय ने दल बदल विरोधी कानून के तहत फैसला करने का अधिकार अध्यक्ष पर छोड़ा है।
पायलट गुट ने अदालत से उन्हें अयाेग्य घोषित नहीं करने के मामले में गुहार की थी, लेकिन अदालत ने मामला अध्यक्ष पर छोड़ते हुए कहा है कि अदालत इसमें कोई दखल नहीं दे सकती। विधानसभाध्यक्ष डा़ सी पी जोशी व्हिप नोटिस के मामले में उच्चतम न्यायालय की शरण ली थी तथा सुनवाई पर रोक लगाने की मांग की थी, लेकिन उन्हें राहत नहीं मिली और आदेश दिया कि उच्च न्यायालय का निर्णय अंतिम नहीं होगा। अब इस मामले की सुनवाई उच्चतम न्यायालय में सोमवार को होगी।
विधानसभा अध्यक्ष ने सरकारी मुख्य सचेतक महेश जोशी की याचिका पर व्हिप उल्लंघन मामले में नोटिस जारी किया था, जिसे पायलट गुट ने उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। अदालत ने आज केंद्र सरकार को पक्षकार बनाने की याचिका भी स्वीकार की है। जिस पर सुनवाई बाद में की जायेगी।