राजस्थान हाई कोर्ट ने सेवारत डॉक्टरों की हड़ताल के दौरान रोगियों की मौतों के मामले में बड़ा निर्णय देते हुए उनके परिजनों को मुआवजा दिए जाने के आदेश दिए हैं।
जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा की एकल खंडपीठ ने आज यह आदेश कुसुम सांघी की याचिका पर सुनवाई के बाद दिया है जिसमें डॉक्टरों की गैरजिम्मेदाराना तरीके से हड़ताल में हजारों मरीजों की जान जोखिम में आने की बात कही गई।
आदेश में कहा गया है कि मुआवजे की राशि हड़ताली चिकित्सकों से क्यों नहीं वसूल की जाए। इसके साथ ही न्यायाधीश ने महाधिवक्ता के जरिए राज्य सरकार से इस बारे में शपथ पत्र भी मांगा है।
उल्लेखनीय है कि सेवारत डॉक्टरों की हड़ताल के दौरान प्रदेश भर में इलाज के अभाव में 30 मरीजों की मौत के मामले सामने आए।
राजस्थान हाईकोर्ट की सेवारत डॉक्टरों की हड़ताल पर रोक के बावजूद डॉक्टरों ने मरीजों की जान की परवाह किए बिना सात दिन तक पूरी चिकित्सा सेवा को ठप कर दिया था।