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राजस्थान : कन्टेनमेंट जोन को छोड़कर सभी इलाकों में खुलेंगी दुकानें, सैलून व पार्लर को भी अनुमति

राजस्थान सरकार ने लॉकडाउन में बड़ी ढील देते हुए निषिद्ध क्षेत्र घोषित इलाकों के अलावा सभी जगह सारी दुकानें खोलने की सशर्त अनुमति सोमवार को दे दी। इनमें सैलून व पार्लर भी शामिल हैं।

राजस्थान सरकार ने लॉकडाउन में बड़ी ढील देते हुए निषिद्ध क्षेत्र घोषित इलाकों के अलावा सभी जगह सारी दुकानें खोलने की सशर्त अनुमति सोमवार को दे दी। इनमें सैलून व पार्लर भी शामिल हैं। राजस्थान सरकार के गृह विभाग ने लॉकडाउन 4.0 के लिए दिशा निर्देश सोमवार को जारी की जो 31 मई तक लागू होंगे और इसके तहत मॉल व वाणिज्यिक परिसरों कमर्शियल कांपलेक्स को खोलने की अनुमति अभी नहीं होगी। 
इस दिशा निर्देश में सरकारी एवं निजी कार्यालयों के लिए कर्मचारियों की संख्या को लेकर भी छूट दी गयी है। सरकार ने स्टेडियम खोलने की अनुमति दी है लेकिन दर्शकों को आने की अनुमति नहीं होगी। इसी तरह क्लब हाउस व पोलो क्लब खुल सकेंगे लेकिन वहां किसी तरह के कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति नहीं होगी । ओरेंज जोन में सुबह सात बजे से शाम 6.30 बजे तक सामाजिक मेल जोल से दूरी के नियमों का पालन करते हुये पार्कों में जाने की भी अनुमति दी गई है। 
इसके अनुसार राज्य में स्कूल कॉलेज व अन्य शिक्षण संस्थान अभी बंद रहेंगे। इसी तरह सभी सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम, बार, आडिटोरियम, मनोरंजन पार्क भी अभी नहीं खुलेंगे। रेस्टोरेंट, भोजनालय व मिठाई की दुकानें केवल ‘टेक अवे’ व ‘होम डिलीवरी’ के लिए खुलेंगी। दुकानदार ऐसे किसी व्यक्ति को सामान नहीं देंगे जिसने मास्क नहीं लगा रखा हो। 
रेड जोन में किसी तरह का व्यवसायिक यात्री वाहन चलाने की अनुमति नहीं होगी । ओरेंज जोन में टैक्सी व कैब, आटो रिक्शा व साइकिल रिक्शा चलाने की अनुमति कुछ शर्तों के साथ दी गयी है। ओरेंज जोन में इंटरसिटी बसें तो चल सकेंगी लेकिन सिटी बस की अनुमति नहीं होगी। 
इसमें कहा गया है कि गैर जरूरी गतिविधियों के लिए आवागमन सुबह सात बजे से शाम सात बजे तक रहेगा। विशेष अनुमति के अलावा सारी दुकानें छह बजे तक बंद हो जाएंगी। वहीं ग्रीन जोन में प्रतिबंधित श्रेणी की गतिविधियों के अलावा सभी तरह की गतिविधियों की अनुमति होगी।  
लॉकडाउन 4.0 में राज्य सरकार ने रेड, ओरेंज और ग्रीन जोन को ‘शहरी’ और ‘पंचायत समिति’ श्रेणियों में और वर्गीकृत किया है जबकि अब तक यह वर्गीकरण जिलों के आधार पर था। 

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