जयपुर : राजस्थान के अलवर जिले में गौ तस्करी के संदेह में अल्पसंख्यक समुदाय के एक युवक की पिटाई करने का मामला सामने आया है। पुलिस के अनुसार इस युवक व उसके साथियों ने उनके साथ झगड़ा करने वाले ग्रामीणों पर गोली चलाई थी।
पुलिस के अनुसार इन युवकों द्वारा की गयी फायरिंग में दो ग्रामीण घायल हो गए। ग्रामीणों ने कथित गौ तस्करों में से एक सलीम खान को पकड़ लिया और उसे बुरी तरह से पीटा। सलीम के दो साथी घटनास्थल से भाग गए। घायल का अलवर के एक सरकारी अस्पताल में इलाज चल रहा है। घायल ग्रामीण रामजीत गुर्जर के बयान के आधार पर इस बारे में कठूमर पुलिस थाने में एक मामला दर्ज किया गया है। रामजीत के हाथ और छाती पर छर्रे लगे।
जयपुर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक (ग्रामीण) एस सेंगाथिर और अलवर के पुलिस अधीक्षक अनिल पेरिस देशमुख की अगुवाई में पुलिस की एक टीम गांव में डेरा डाले हुए हैं और कानून व्यवस्था पर नजर बनाए है। सेंगाथिर ने कहा, “घायल रामजीत गुर्जर के बयान के आधार पर गाय तस्करों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। मामले में एक दूसरे के खिलाफ मामला दर्ज होने की संभावना है।
सलीम को आईसीयू से सामान्य वार्ड में स्थानांतरित कर दिया गया है। जिन ग्रामीण को गोली के छर्रे लगे वे भी खतरे से बाहर हैं।’’ उन्होंने कहा कि खान के साथी साहून और जैकम को भी हिरासत में लिया गया है और आगे की जांच जारी है। प्रथम दृष्टया ये लोग गायों को कथित गोकशी के लिए ले जा रहे थे। यह घटना अलवर जिले के पहाड़ी गांव में मंगलवार रात की है जब खान और उसके दो साथी लगभग 20-25 गायों के साथ एक खेत गुजर रहे थे। वहां कुछ युवकों ने उन्हें रोका।
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उन्होंने गायों को खेतों में से ले जाने पर आपत्ति जताई। कहा जाता है कि तीनों युवकों ने ग्रामीणों के साथ बदतमीजी की। कथित गौ तस्करों में से एक ने हवा में गोलियां चलाईं और गायों को आगे ले जाने की कोशिश की। दो ग्रामीणों ने उनका पीछा किया जहां उनकी हाथापाई हुई। इसके बाद खान ने 4-5 राउंड फायर किए जिसमें रामजीत गुर्जर और जीतराम गुर्जर घायल हो गए।
घटना की सूचना मिलने पर अलवर के डिप्टी एसपी ओ.पी. मीणा मंगलवार रात दल बदल सहित गांव में पहुंचे और सलीम खान के कब्जे से एक देशी पिस्तौल बरामद की। सलीम को बाद में अस्पताल में भर्ती कराया गया था। राजस्थान सरकार ने मॉब लिंचिंग की घटनाओं पर रोकथाम के प्रयासों के तहत राजस्थान लिंचिंग से संरक्षण विधेयक, 2019 मंगलवार को विधानसभा में पेश किया जिसमें ऐसी घटनाओं में पीड़ित की मौत पर दोषी को कठोर आजीवन कारावास व एक से पांच लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है।