राजस्थान की उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री श्रीमती किरण माहेश्वरी ने कहा कि राजस्थान के private colleges को NOC (अनापत्ति प्रमाण-पत्र) जारी करने के लिए नियम बनाए जायेगें। किरण माहेश्वरी ने आज यहां Higher Education Department की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुये बताया कि समय पर NOC जारी नहीं होने की स्थिति में अध्ययन और अध्यापन दोनों में परेशानी होती है।
माहेश्वरी ने अधिकारियों को नए सत्र से प्रारंभ होने वाले सभी New private colleges को आगामी 31 july तक NOC (अनापत्ति प्रमाण-पत्र) जारी करने के निर्देश देते हुये कहा कि इस तिथि के बाद किसी भी New private colleges को सत्र 2017-18 के लिए NOC जारी नहीं की जाएगी।
उन्होंने बताया कि प्रदेश में New private colleges को खोलने के लिए कुल 204 वैध आवेदन प्राप्त हुए जिनमें से 100 से ज्यादा colleges को NOC जारी कर दी गई है तथा निर्धारित मापदंड पूर्ण करने वाले private colleges को ही 31 july तक NOC जारी की जाएगी।
उन्होंने निर्देश दिए कि पुराने संचालित कॉलेजेस को निर्धारित मापदंड पूर्ण करने पर 31 October, 2017 तक NOC जारी की जाए या नियमानुसार पेनल्टी वसूल की जाए। निर्देशों की पालना नहीं करने वाले private colleges की NOC को क्रमश: निरस्त कर दिया जाएगा।
उन्होंने यह भी निर्देश दिए की स्थाई मान्यता प्राप्त private colleges एवं B .ED Colleges का थर्ड पार्टी औचक निरीक्षण करवाकर इन कॉलेजों के भौतिक संसाधनों एवं शैक्षणिक स्तर को सुधारने की कवायद की जाएगी।
बैठक में प्रदेश के State colleges में Indira Gandhi National Open University द्वारा संचालित कौशल विकास के पाठ्यक्रम शुरू करने एवं State colleges में अध्ययन सुनिश्चित करने के लिए औचक निरीक्षण करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि colleges के निरीक्षण के लिए वे स्वयं भी प्रदेश भर में औचक निरीक्षण करेंगी।
बैठक में प्राचार्यों की डीपीसी, लाइब्रेरी और पीटीआई की अभ्यर्थना भेजना, RVRES(राजस्थान स्वैच्छिक ग्रामीण शिक्षा सेवा) के व्याख्याताओं को CAS (Career advancement scheme) का लाभ देने, प्रयोगशाला सहायकों की भर्ती, कॉलेजों में प्रवेश की समीक्षा और new colleges के भूमि, भवन एवं महाविद्यालय की संबद्धता जैसे कई अन्य विषयों पर चर्चा की गई।