फिल्म अभिनेता सलमान खान आज यहां जिला एवं सत्र न्यायालय में पेश होकर आम्र्स एक्ट मामलें में 20 हजार रूपये की जमानत एवं इतनी ही राशि का मूचलका भरा।
बहुचर्चित हिरण शिकार प्रकरण के आम्र्स एक्ट मामलें में न्यायाधीश सूर्य प्रकाश पारीक के समक्ष पेश हुए और जमानत एवं मूचलका भरने के बाद अदालत से बाहर आए और मुम्बई के लिए रवाना हो गए। इस मामले की अगली सुनवाई पांच अक्टूबर को होगी।
उल्लेखनीय है कि इस मामले में निचली अदालत द्वारा सलमान को बरी करने के आदेश को राजस्थान सरकार ने जिला एवं सत्र न्यायालय में चुनौती दी है।
मामले के तथ्यों अनुसार वर्ष 1998 में एक एवं दो अक्टूबर की रात में कांकाणी गांव की सरहद में दो काले हिरणों का शिकार करने में उपयोग लिया गया हथियार के लाईसेंस अवधि समाप्त होने के कारण वन विभाग ने उनके खिलाफ आम्र्स एक्ट के तहत अलग से मामला दर्ज कराया था।
कांकाणी हिरण शिकार मामला अभी निचली अदालत में ही विचाराधीन चल रहा है और जोधपुर के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष कल अंतिम बहस होगी। इस शिकार मामले में सलमान के साथ साथ सैफ अली खान एवं अभिनेत्री तब्बू, नीलम, सोनाली बिन्द्रे सहित एक स्थानीय व्यक्ति दुष्यंतसिंह को आरोपी बनाया गया है और शिकार के समय ये लोग सलमान के साथ बताए गए है।