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BSP विधायकों के कांग्रेस में विलय के खिलाफ याचिका पर SC में आज होगी सुनवाई

दिलावर की ओर से पेश वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे ने शीर्ष अदालत से मामले की तत्काल सुनवाई के लिए आग्रह किया, क्योंकि राजस्थान में विधानसभा सत्र 14 अगस्त से शुरू होने वाला है।

बहुजन समाज पार्टी (बसपा) के छह विधायकों के कांग्रेस में विलय को चुनौती देने वाली भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायक मदन दिलावर की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। इससे पहले राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य विधानसभा में बसपा के छह विधायकों के कांग्रेस में विलय पर विधानसभा अध्यक्ष की मंजूरी पर रोक से इनकर कर दिया था।
दिलावर की ओर से पेश वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे ने शीर्ष अदालत से मामले की तत्काल सुनवाई के लिए आग्रह किया, क्योंकि राजस्थान में विधानसभा सत्र 14 अगस्त से शुरू होने वाला है। इसके बाद न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने मामले पर मंगलवार को सुनवाई करने को कहा। साल्वे ने दावा किया कि बसपा के छह विधायकों ने दावा किया है कि उनकी पार्टी का कांग्रेस में विलय हो गया था और विधानसभा अध्यक्ष ने सितंबर 2019 में विलय को स्वीकार करने का आदेश पारित किया था।
साल्वे ने दलील दी कि बसपा ने खुद को एक मूल राजनीतिक पार्टी होने का दावा किया था और राजस्थान में कांग्रेस के साथ उसका विलय नहीं हुआ। उन्होंने जोर देकर कहा कि विलय के सवाल को एक अमूर्त तरीके से तय नहीं किया जा सकता है।
साल्वे ने कहा कि उनके मुवक्किल ने मार्च 2020 में अयोग्यता याचिका दायर की थी, जिसे स्पीकर ने जुलाई में तकनीकी आधार पर खारिज कर दिया था। उन्होंने कहा कि उनके मुवक्किल ने हाईकोर्ट का भी रुख किया है और इस मामले में नोटिस जारी किया गया है।
याचिकाकर्ता ने दावा किया कि राजस्थान में सात दिसंबर, 2018 को विधानसभा चुनाव हुए थे, जिसमें छह विधायक बसपा के टिकट पर चुने गए थे। साल 2018 के विधानसभा चुनाव में बसपा टिकट पर संदीप यादव, वाजिब अली, दीपचंद खेरिया, लखन मीणा, जोगेन्द्र अवाना और राजेन्द्र गुढ़ा ने जीत दर्ज की थी। लेकिन, अगले साल यानी 2019 के सितंबर में ये सभी बसपा विधायक कांग्रेस में शामिल हो गए थे।

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