यौन शोषण मामले में जेल में सजा काट रहे आसाराम बापू को राजस्थान हाई कोर्ट से झटका लगा है। हाईकोर्ट ने आसाराम की अंतरिम जमानत की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है। याचिका में कोरोना संक्रमित आसाराम ने केरल जाकर आयुर्वेद पद्धति से इलाज कराने की मांग की थी।
जोधपुर सेंट्रल जेल में सजा काट रहे आसाराम की इस याचिका पर कल सुनवाई होनी थी, लेकिन राजस्थान के पूर्व सीएम जगन्नाथ पहाड़िया के निधन के कारण गुरुवार को प्रदेश में राजकीय शोक घोषित किया गया था। लिहाजा, अदालतों में भी अवकाश रहा था।
आसाराम ने अपनी अर्जी में कहा है कि उनको एलोपैथी का इलाज नहीं बैठता है, इसलिये उन्हें आयुर्वेद इलाज की इजाजत दी जाए। वहीं आज हुई सुनवाई में हाई कोर्ट उनकी अर्जी को ठुकरा दिया है। मामले में जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस देवेंद्र कछवाहा की खंडपीठ ने आज सुबह सुनवाई करते हुए ये फैसला सुनाया।