राजस्थान में सीकर की एक अदालत ने पिता के इंतकाल पर मृत्यु भोज के मामले में राज्य के परिवहन एवं सार्वजनिक निर्माण मंत्री युनूस खान के खिलाफ प्रसंज्ञान यथावत रखा है।
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश नीरज भारद्वाज ने इस मामले में अन्य आठ आरोपियों को आरोप मुक्त कर दिया है। परिवादी के अधिवक्ता अनुराग माथुर के अनुसार अदालत ने कल अपने आदेश में कैबिनेट मंत्री युनूस खान के खिलाफ प्रसंज्ञान आदेश को यथावत रखते हुए वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष शौकत अंसारी, पूर्व विधायक भंवरलाल राजपुरोहित, साहित अन्य के खिलाफ प्रसंज्ञान को खारिज कर दिया है। अदालत छह नवंबर को इस मामले में सुनवाई करेगी।
गौरतलब है कि युनूस के पिता ताजू खां का इंतकाल होने पर गनेडी गांव में मृत्यु भोज का आयोजन किया गया था। पीयूसीएल संस्था के कार्यकर्ता कैलाश मीना ने वर्ष 2005 में लक्ष्मणगढ़ की अदालत में राजस्थान मृत्यु भोज निवारण अधिनियम के तहत मंत्री समेत दस लोगों के खिलाफ मामला दायर किया था। सम्बधित अदालत द्वारा वर्ष 2008 में मंत्री युनूस सहित दस लोगों के खिलाफ प्रसंज्ञान लेने के आदेश को जिला एवं सत्र अदालत में चुनौती दी थी।