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अधिक राशि वसूलने वाले ई-मित्र कियोस्क की खैर नहीं : अशोक गहलोत

उपभोक्ताओं से अधिक राशि लेने की शिकायत मिलती है तो जिला कलेक्टर, उपखण्ड अधिकारी व जिले में पदस्थापित एसीपी कार्रवाई कर सकते हैं।

जयपुर : राजस्थान सरकार उन ई-मित्र कियोस्क को काली सूची में डालेगी जो जनता से निर्धारित से अधिक शुल्क वसूलते पाए जाएंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ऐसे ई – मित्र कियोस्क के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। 
प्रमुख शासन सचिव (सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग) अभय कुमार ने बताया कि मुख्यमंत्री कार्यालय में 24 जून को विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री गहलोत ने ई कियोस्क संचालकों द्वारा अधिक शुल्क वसूलने की शिकायतों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिये। 
उन्होंने बताया कि इस बारे में सभी जिला कलेक्टरों को निर्देशित किया गया है कि जिला स्तर पर किसी भी ई-मित्र कियोस्क के खिलाफ सेवाओं के बदले उपभोक्ताओं से अधिक राशि लेने की शिकायत मिलती है तो जिला कलेक्टर, उपखण्ड अधिकारी व जिले में पदस्थापित एसीपी कार्रवाई कर सकते हैं। 
कुमार ने बताया कि किसी भी ई-मित्र कियोस्क के खिलाफ पहली बार इस प्रकार की शिकायत मिलने पर उक्त अधिकारी कियोस्क को 15 दिन के लिये निलंबित कर सकता है। उन्होंने बताया कि उसी ई-मित्र के खिलाफ दूसरी बार शिकायत प्राप्त होने पर कियोस्क को 30 दिन के लिये निलंबित कर दिया जायेगा तथा तीसरी बार शिकायत प्राप्त होने पर ई-मित्र को एक वर्ष के लिये ब्लैक लिस्ट किया जायेगा। 

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