जोधपुर : काला हिरण शिकार मामले में सलमान खान ने जोधपुर की जिला एवं सत्र अदालत में एक याचिका दायर की है। उन्होंने इसमें चार देशों की यात्रा के लिए अदालत से अनुमति मांगी है। काला हिरण शिकार मामले में सलमान को पांच साल कैद की सजा सुनाई गई है। हालांकि दो दिन बाद ही उन्हें जमानत मिल गई, लेकिन यह जमानत कई शर्तों के साथ दी गई थी। जमानत की शर्तों के अनुसार, वह देश छोड़कर नहीं जा सकते।
सलमान खान ने इस मामले में सजा सुनाए जाने और जमानत मिलने के बीच दो रातें जेल में काटीं। बाद में कोर्ट ने उन्हें 25-25 हजार रुपये के निजी मुचलके पर रिहा करने का आदेश दिया था। निचली अदालत ने सलमान को सात अप्रैल को सजा सुनाई थी। साथ ही उन पर 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया था। घटना अक्टूबर, 1998 की बताई जा रही है, जो ‘हम साथ-साथ हैं’ की शूटिंग के दौरान हुई थी। मामले में अदालत के समक्ष उनकी अगली पेशी सात मई को होने वाली है।
काला हिरण शिकार मामले में सलमान खान को 5 साल की जेल, ये 5 बातें गईं उनके खिलाफ आरोप है कि अपने कोस्टार्स के साथ सलमान खान जोधपुर के पास कांकाणी गांव में शिकार करने निकले थे। इस दौरान सलमान खान के साथ सैफ अली खान, तब्बू, नीलम और सोनाली बेन्द्रे भी थे। हालांकि जोधपुर कोर्ट ने सलमान के अलावे सभी कलाकारों को बरी कर दिया। मामले में बिश्नोई समाज ने 20 साल तक सलमान खान के खिलाफ आवाज उठाई। सलमान को इस मामले में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 की धारा के तहत दोषी ठहराया गया था। काले हिरणों का शिकार कानून प्रतिबंधित है।
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