जोधपुर : राजस्थान उच्च न्यायालय ने एक किन्नर को पुलिस विभाग में नौकरी देने के आदेश दिये हैं। न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति दिनेश मेहता ने जालोर जिले की किन्नर गंगा कुमारी की याचिका पर आज यह आदेश दिये। न्यायालय ने गंगा कुमारी को छह सप्ताह में नियुक्ति देने तथा वर्ष 2015 से लाभ देने के आदेश दिये। याचिकाकर्ता के वकील रितुराज सिंह ने न्यायालय को बताया कि गंगा कुमारी पुलिस कांस्टेबल के पद के पात्र होने के बावजूद विभाग ने उसे नियुक्ति नहीं दी।
न्यायालय ने व्यवस्था दी कि किन्नर के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जा सकता और वह सरकारी नियुक्ति के लिए पुरुष एवं महिला की तरह बराबर हकदार हैं। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2013 में कांस्टेबल भर्ती परीक्षा हुई थी और इसमें जालोर जिले के रानीवाड़ थाना क्षेत्र की गंगा कुमारी का चयन हुआ था लेकिन मेडिकल जांच के बाद उसे किन्नर होने के कारण विभाग ने नियुक्ति नहीं दी। इस पर गंगा कुमारी ने इसे न्यायालय में चुनौती दी थी।