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Rajasthan News: राजस्थान हाईकोर्ट ने SI भर्ती 2021 के पेपर लीक सहित अन्य फर्जीवाड़े को लेकर कहा है कि फर्जी उम्मीदवारों की जगह योग्य अभ्यर्थियों को नियुक्ति क्यों नहीं दी। में हाईकोर्ट ने प्रदेश के गृह सचिव, पुलिस महानिदेशक और राज्य लोक सेवा आयोग आरपीएससी (RPSC) को नोटिस जारी किया है।
Highlights
राजस्थान में सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में हाईकोर्ट ने अहम टिप्पणी की है। अदालत ने गृह सचिव पुलिस महानिदेशक और राज्य लोक सेवा आयोग RPSC को नोटिस जारी किया है। अदालत ने कहा कि फर्जीवाड़े से नियुक्ति लेने वालों को हटाकर योग्य उम्मीदवारों का चयन क्यों नहीं किया जा रहा है। अदालत ने इस दौरान अहम टिप्पणी भी की।
हाईकोर्ट ने नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। अदालत ने नोटिस में पूछा है कि फर्जीवाड़े से नियुक्ति लेने वालों को हटाकर योग्य उम्मीदवारों का चयन क्यों नहीं किया जा रहा है।
दरअसल, दो मई को राजस्थान पुलिस के SOG (स्पेशल आपरेशन ग्रुप) ने चर्चित उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा के पेपर लीक मामले में 2369 पन्नों की चार्जशीट फाइल की थी। SOG की टीम 50 हजार पन्नों का बंडल लेकर हाईकोर्ट पहुंची थी। इसमें सभी 25 आरोपियों का ब्योरा था। इन 25 आरोपियों में से 17 चयनित उप निरीक्षक हैं, जिनमें से 15 राजस्थान पुलिस अकादमी में प्रशिक्षण ले रहे थे। इन्हें प्रशिक्षण लेते हुए ही गिरफ्तार किया गया था। दो अन्य फरार थे, जो बाद में मिले हैं।
इन आरोपियों में कई ट्रेनी SI भी हैं। याचिका में कहा गया कि राज्य सरकार और जांच एजेंसी मान चुकी है कि भर्ती में इन लोगों ने फर्जीवाड़ा व पेपर लीक कर नियुक्तियां ली हैं। ऐसे में पेपर लीक व फर्जीवाड़े से चयनित हुए अभ्यर्थियों की सेवाएं खत्म कर उनकी जगह पर आरक्षित व प्रतीक्षा सूची वाले योग्य अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी जानी चाहिए, जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।
इस मामले में फरार चल रहे तीन आरोपियों पर 25-25 हजार, चार आरोपियों पर 50-50 हजार और एक आरोपी पर एक लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया है। इनके बारे में सूचना देने वाले को एसओजी की तरफ से इनाम दिया जाएगा।
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