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अब से यातायात नियमों का उल्लंघन करना या ट्रैफिक पुलिस ने आपसे मांगी घूस तो देना होगा दोहरा जुर्माना

1 सितंबर से मोटर वाहन कानून लागू हो चुका है। हाल ही में टै्रफिक चालान के दौरान घूसखोरी की रोकथाम करने के लिए दिल्ली पुलिस ने एक बड़ा कदम उठाया है।

1 सितंबर से मोटर वाहन कानून लागू हो चुका है। हाल ही में  ट्रैफिक चालान के दौरान घूसखोरी की रोकथाम करने के लिए दिल्ली पुलिस ने एक बड़ा कदम उठाया है। अब से घूस लेने या देने वालों पर कोई तरस नहीं खाया जाएगा। ट्रैफिक अधिकारियों को अब चालान करते हुए बॉडी कैमरा पहनना होगा। 
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वहीं यदि पुलिसकर्मी ने किसी भी चालक से घूंस मांगी तो उस पर भी तुंरत सख्त कारवाई की जाएगी और यदि कोई भी पुलिसकर्मी घूस मांगे तो उसे डबल चालान देना होगा।
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बता दें कि ट्रैफिक पुलिस की ज्वाइंट कमिश्नर मीनू चौधरी ने सभी दिल्ली पुलिसकर्मियों को ये आदेश दिया है कि वो ट्रैफिक नियामों का ठीक ढंग से पालन करें।
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यदि कोई भी पुलिसकर्मी नियम तोड़ता हुआ पकड़ा जाता है तो उसे डबल जुर्माना देना होगा। उन्होंने कहा कि यदि किसी भी रैंक का पुलिसकर्मी ड्यूटी के समय ट्रैफिक नियमों को तोड़ता हुआ पकड़ा गया उसे भी डबल जुर्माना वसूला जाएगा।
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नए मोटर व्हीकल एक्ट में सेक्शन 210B के तहत ऐसा प्रावधान है कि जिस अथॉरिटी पर इस नए मोटर व्हीकल एक्ट को लागू करने का अधिकार है यदि उससे जुड़ा कोई भी व्यक्ति इसका उल्लंधन करते हुए पकड़ा गया तो उसे भी चालाना का दोहरा जुर्माना देना होगा।
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बीते सोमवार को ज्वाइंट कमिश्नर नरेंद्र सिंह बुंदेला ने बताया कि यातायात नियम उल्लंघन करने वालों के खिलाफ उचित कार्रवाई जरूर कि जाएगी इसके लिए अधिकारी बॉडी कैमरा पहनेंगे। 
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वहीं उल्लंघन और चालान को रिकॉर्ड करने के लिए हम 626 बॉडी वियर कैमरे का इस्तेमाल कर रहे हैं। नए नियम लागू होने के बाद अब ट्रैफिक पुलिस एक्शन में आ गई है। इसके अलावा नियम तोडऩे वालों पर सख्त कार्यवाही की जाएगी। 

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