भोपाल : मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग ने आज प्रदेश में मानवाधिकार की विभिन्न घटनाओं पर संज्ञान लेते हुए जांच प्रतिवेदन तलब किया। यहां जारी एक विज्ञप्ति में आयोग ने भोपाल के थाना सूखी सेवनिया में पिता के साथ छेड़छाड़ की शिकायत दर्ज कराने पहुंची आठवीं की छात्रा को एफआईआर लिखने के लिए पांच घंटे तक थाने में बैठाकर रखने के मामले में संज्ञान लिया है।
आयोग ने इस सिलसिले में पुलिस उप महानिरीक्षक भोपाल से प्रतिवेदन तलब किया। इसी प्रकार आयोग ने जिला मुरैना के तेलीपाड़ में नगर निगम की बिना अनुमति के बहुमंजिला मकानों के बीच तलघर की खुदाई करने से आसपास के बहुमंजिला मकानों के लिए संकट खड़ा हो सकने के मद्देनजर संज्ञान लिया है। इसके अलावा आयोग ने मुरैना में पांच लोगों द्वारा विवाहित महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म करने के मामले में संज्ञान लेकर पुलिस अधीक्षक मुरैना से जांच प्रतिवेदन तलब किया।
आयोग ने दमोह के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मड़यादो में लगी बैटरियों का उपयोग गांव के एक व्यक्ति द्वारा करने एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में जन उपयोगी सामग्री का अभाव होने के मामले में संज्ञान लिया। इसी के साथ आयोग ने नरसिंहपुर जिला मुख्यालय से बीस किलोमीटर दूर करेली तहसील की ग्राम पंचायत नयाखेड़ में सरकारी रिकार्ड में दर्ज कब्रिस्तान की भूमि पर नाला है ऐसी स्थिति ग्राम के मुस्लिम परिवार अपने परिजनों के शव को खेत में दफनाते चले आये हैं,
लेकिन ग्राम के एक बुजुर्ग सुग्गन खां के निधन के बाद उनके पास कोई खेत न होने के कारण परिजनों को घर के आंगन में ही दफनाने का निर्णय लेना पड़ा है। आयोग ने इस मामले में संज्ञान लेकर कलेक्टर नरसिंहपुर से जांच प्रतिवेदन तलब किया है।वहीं आयोग ने भोपाल में बॉन्ड ओवर किए गये गुण्ड़ की संख्या 4378 है, जबकि 2194 गुण्ड़ सिर्फ इसलिए लिस्ट से बाहर हैं क्योंकि थाना स्तर से टीआई ने इनकी रिपोर्ट नहीं भेजी है।
आयोग ने इस मामले में संज्ञान लेकर पुलिस उप महानिरीक्षक भोपाल से प्रतिवेदन मांगा है। इसके अलावा आयोग ने रायसेन रोड जमुनियाकलां में हायर सेकेण्डरी स्कूल नहीं होने के कारण बेटियों को दसवीं के बाद पढ़ाई छोड़ने को मजबूर होने के मामले में संज्ञान लिया है।
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