अल्मोड़ा : सचिव जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण कैलाश सिंह टोलिया ने बताया कि उत्तराखण्ड शासन से प्राप्त निर्देशों के अनुसार पूर्व में स्थापित स्थानीय विकास प्राधिकरण एवं नगर निकायों के क्षेत्र से बाहर के राष्ट्रीय राजमार्ग एवं राज्य राजमार्ग के मध्य 200 मी.की परीधि वाले एकल आवासीय एवं 30 वर्ग मी. तक व्यवसायिक भवनों मानचित्र स्वीकृत अथवा बनाने के आवश्यकता नहीं है। उन्होंने बताया कि आवेदक मात्र वचन पत्र उपलब्ध करा देगा की वह निर्माण कार्य भवन उप विधि के मानकों के अनुसार तथा भूकम्परोधी बनायेगा।
सचिव जिला विकास प्राधिकरण ने बताया कि नगर पालिका परिषद व् नगर पंचायत क्षेत्र के बाहर के राष्ट्रीय राजमार्ग एवं राज्य राजमार्ग के मध्य से 200 मी. की परीधि वाले एकल आवासीय एवं 30 वर्ग मी. तक के व्यवसायिक भवनों के लिये किसी भी प्रकार के मानचित्र स्वीकृति अथवा बनाने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने बताया कि जिलाधिकारी इवा आशीष के निर्देशों के अनुसार भवन उप विधियों व अन्य प्राविधानों के कारण आम नागरिकों को भवन निर्माण में हो रही कठिनाईयों के देखते हुये नगर अल्मोड़ा में निर्मित व अनिर्मित भवनों में पथ-वे, सेटबैक, पार्किंग आदि के चिन्हिकरण के लिये एक टीम गठित कर दी गयी है जो 3 दिन के अन्दर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।
सचिव ने बताया कि प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर व्यवहारिक कठिनाईयों के आधार मानकों में शिथिलता दिये जाने हेतु कार्यवाही की जायेगी ताकि आम नागरिकों को किसी भी प्रकार की कठिनाई न हो पावें। उन्होेंने अधिक जानकारी हेतु जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण कार्यालय से सम्पर्क बनाने की अपील नागरिकों से की है।
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