भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी को बंगाल की अलीपुर कोर्ट से राहत मिल गई है। बता दें कि मोहम्मद शमी औरHasin Jahan के बीच पिछले काफी महीनों से विवाद चल रहा है।
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बंगाल की अलीपुर अदालत ने मोहम्मद शमी को राहत देते हुए उनके खिलाफ पत्नी हसीन जहां की गुजाराभत्ते की मांग को खारिज कर दिया है। हसीन जहां ने मोहम्मद शमी से 7 लाख रुपए प्रतिमाह गुजाराभत्ते की मांग की थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है।
गुजारा भत्ता देंगे केवल बेटी को
बंगाल की अलीपुर कोर्ट ने Hasin Jahan के उस दावे को खारिज कर दिया है। उसमें हसीन जहां ने मोहम्मद शमी से 7 लाख रुपए की मांग की थी। हालांकि जज नेहा शर्मा ने मोहम्मद शमी को बेटी के लिए गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया है। शमी को हर महीने बेटी के रखरखाव के लिए 80,000 रुपए देने होंगे।
Hasin Jahan की कोर्ट ने खारिज की मांग
मोहम्मद शमी के वकील ने कहा कि शमी शुरूआत से ही बेटी के रखरखाव के लिए गुजारा भत्ता देने को तैयार हैं। हालांकि शमी ने अपनी पत्नी को गुजारा भत्ता देने से इंकार कर दिया है क्योंकि उन्होंने मॉडलिंग और एक्टिंग करना शुरू कर दिया है।
शमी की तरफ से दी गई दलील पर हसीन जहां के वकील ने कहा कि वो अपना कैरियर बनाने की कोशिश कर रही हैं। गुजाराभत्ते की मांग खारिज होने के बाद हसिन अब उच्च न्यायालय जाने की योजना बना रही हैं।
मोहम्मद शमी से Hasin Jahan ने 10 लाख रुपए मांग थे
मोहम्मद शमी पर Hasin Jahan ने मार्च में घरेलु हिंसा समेत कई आरोप लगाए थे। हसीन ने शमी पर कर्ई लड़कियों से अफेयर और उनके परिवार पर मारने की कोशिश के कई गंभीर आरोप लगाए थे।
बता दें कि हसीन जहां ने अप्रैल में कोर्ट में याचिका दाखिल कर 10 लाख रुपए के गुजाराभत्ते की मांग की थी। उन्होंने अपने लिए 7 लाख और बेटी के लिए 3 लाख रुपए मांगे थे।