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कुलभूषण जाधव
पाकिस्तान में भारतीय उच्चायोग के वकील ने इस्लामाबाद उच्च न्यायालय को सूचित किया है कि उप उच्चायुक्त गौरव अहलूवालिया।
कुलभूषण जाधव को पाकिस्तान की सैन्य अदालत ने अप्रैल 2017 में मौत की सजा सुनाई थी। भारत ने पाकिस्तान के सैन्य अदालत के फैसले और जाधव को राजनयिक संपर्क देने से इनकार करने के खिलाफ वर्ष 2017 में ही अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का रुख किया था।
भारत ने बृहस्पतिवार को कहा कि कुलभूषण जाधव से जुड़े मामले में पाकिस्तान मुख्य मुद्दों का समाधान करने में विफल रहा है और उसने अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के आदेशानुसार ‘‘निर्बाध, बिना शर्त और बेरोक-टोक’’ राजनयिक पहुंच देने के लिये दबाव बनाया।
पाकिस्तान की एक अदालत को मंगलवार को सूचित किया गया कि भारत कुलभूषण जाधव का प्रतिनिधित्व करने के लिए कोई वकील नियुक्त करने में विफल रहा है। जाधव को एक सैन्य अदालत ने मौत की सजा सुनायी है और वह अभी जेल में हैं।
भारत पर आईसीजे के फैसले को लागू करने के पाकिस्तान के प्रयासों को विफल करने और जाधव के मामले को पाकिस्तान के खिलाफ प्रचार के उपकरण के रूप में इस्तेमाल करने का आरोप लगाया।