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Agr Case
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वोडाफोन आइडिया और भारती एयरटेल सहित दूरसंचार कंपनियों पर बकाया समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) भविष्य में किसी भी मुकदमे का विषय नहीं हो सकता है।
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को वोडाफोन आइडिया, भारती एयरटेल, टाटा टेलीसर्विसेज जैसी टेलीकॉम ऑपरेटर्स कंपनियों को अपने लंबित एजीआर बकाया का भुगतान करने के लिए 10 साल का समय दिया है।
सुप्रीम कोर्ट ने 24 अक्टूबर को दूरसंचार विभाग द्वारा तैयार की गई एजीआर की परिभाषा को बरकरार रखा था जबकि दूरसंचार कंपनियों की ओर से उठाई गई आपत्तियों को खारिज कर दिया।