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सुप्रीम कोर्ट ने वोडाफोन, आइडिया और भारती एयरटेल समेत दूरसंचार क्षेत्र की बड़ी कंपनियों द्वारा समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) संबंधी बकाया की गणना में गलितयों का आरोप लगाते हुए दायर की गई याचिकाओं को खारिज कर दिया।
सुप्रीम कोर्ट द्वारा टेलिकॉम कम्पनियों की एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू (एजीआर) की बकाया रकम पर अपना फैसला सुनाते हुए टेलिकॉम कम्पनियों को बड़ी राहत दी है।
एयरटेल के पास वीडियोकॉन और एयरसेल के साथ स्पेक्ट्रम शेयरिंग और ट्रेडिंग पैक्ट्स थे, जबकि जियो आरकॉम के साथ था। अदालत ने दूरसंचार विभाग (डीओटी) से स्पेक्ट्रम-बंटवारे की पृष्ठभूमि में एयरटेल और जियो के खिलाफ देनदारियों को बढ़ाने के लिए 'डिमांड अंडर प्रोसेस' का विवरण साझा करने के लिए कहा था
केंद्र ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि वह समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) मामले में विभिन्न सार्वजनिक उपक्रमों पर लंबित चार लाख करोड़ रुपये की 96 प्रतिशत राशि वापस लेने को तैयार है
दूरसंचार विभाग ने वोडाफोन आइडिया से एजीआर बकाये को लेकर करीब 53 हजार करोड़ रुपये की मांग की है। इसमें ब्याज, जुर्माना तथा राशि के भुगतान में की गयी देरी पर ब्याज भी शामिल है