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Bilkis Bano
बिलकिस बानो मामले में दोषियों की रिहाई के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज दोपहर 2 बजे सुनवाई करेगा। बता दें कि इस मामले में पिछली सुनवाई 18 अप्रैल को हुई थी। इस दौरान जस्टिस केएम जोसेफ और बीवी नागरत्ना की बेंच ने सरकार से दोषियों की रिहाई का कारण पूछा था।
केंद्र और गुजरात सरकार ने मंगलवार को उच्चतम न्यायालय से कहा कि वे बिल्कीस बानो मामले में दोषियों को सजा में छूट देने पर मूल फाइल के साथ तैयार रहने के उसके 27 मार्च के आदेश की समीक्षा के लिए याचिका दायर कर सकते हैं।
गुजरात दंगों की पीड़ित बिल्कीस बानो सामूहिक बलात्कार मामले के दोषियों की रिहाई के खिलाफ उच्चतम न्यायालय ने दायर याचिका की सुनवाई के लिए एक विशेष पीठ गठित करने को बुधवार को तैयार हो गया।
सुप्रीम कोर्ट ने मई 2022 के फैसले पर बिलकिस बानो की पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने मई 2022 के फैसले में कहा था कि गुजरात सरकार के पास उन 11 दोषियों के क्षमा आवेदनों को तय करने का अधिकार है।
गुजरात में वर्ष 2002 के दंगों में गैंगरेप का शिकार हुई बिलकिस बानो अभियुक्तों की रिहाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी है।