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उच्चतम न्यायालय राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण NCLT के आदेश के खिलाफ अमेरिका की कंपनी गूगल की याचिका पर सुनवाई के लिए बुधवार को राजी हो गया
राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) ने बुधवार को गूगल को निर्देश दिया कि उस पर भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने 1,337.76 करोड़ रुपये का जो जुर्माना लगाया है, वह उसके दस फीसदी हिस्से का भुगतान करे।
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) ने Google पर 1,337.76 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। एंड्रॉयड मोबाइल उपकरण क्षेत्र में बाजार में अपनी मजबूत स्थिति का दुरुपयोग करने को लेकर यह कार्रवाई की गई।
नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल (एनसीएलएटी) ने अमेरिकी ई-कॉमर्स कंपनी अमेजन (Amazon) को झटका देते हुए 200 करोड़ रुपये के जुर्माने को बरकरार रखा है।
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने दिल्ली उच्च न्यायालय में कहा कि गूगल के एंड्रॉयड स्मार्टफोन समझौतों की जांच से जुड़ी कोई जानकारी उसने मीडिया में लीक नहीं की है।