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Cji Ranjan Gogoi
प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई ने अपनी ओर से तथा न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर और न्यायमूर्ति इन्दु मल्होत्रा की ओर से फैसला पढ़ा।
सबरीमाला मामले में प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता में पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने फरवरी में बहस पूरी कर ली थी और याचिकाओं के समूह पर अपना फैसला सुरक्षित कर लिया था।
फैसले के मुताबिक सीजेआई ऑफिस एक पब्लिक अथॉरिटी है, इसके तहत ये आरटीआई के तहत आएगा। हालांकि, इस दौरान दफ्तर की गोपनीयता बरकरार रहेगी।
अयोध्या मामले पर फैसले की घोषणा से पहले आज उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक और अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई मुलाकात करेंगे।
गुजरात हाईकोर्ट अधिवक्ता संघ (जीएचसीएए) ने न्यायमूर्ति कुरैशी को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने की केंद्र की अनिच्छा पर आपत्ति जताते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था।