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गुजरात में सूरत की एक सत्र अदालत ने ‘मोदी उपनाम’ वाले बयान को लेकर एक आपराधिक मानहानि मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की दोषसिद्धि पर रोक लगाने संबंधी याचिका बृहस्पतिवार को खारिज कर दी।
मोदी सरनेम' मामले में मिली सजा के खिलाफ कांग्रेस नेता राहुल गांधी की याचिका पर आज सूरत की एक अदालत अपना फैसला सुना सकती है
पीठ ने दोषी व्यक्ति की वृद्धावस्था पर विचार करने के बाद उसकी सजा निलंबित करते हुए कहा, “यह अपराध 28 मार्च, 1978 को हुआ और उस समय सूर्यवंश की उम्र 40 वर्ष थी।