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सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वोडाफोन आइडिया और भारती एयरटेल सहित दूरसंचार कंपनियों पर बकाया समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) भविष्य में किसी भी मुकदमे का विषय नहीं हो सकता है।
सुप्रीम कोर्ट ने वोडाफोन, आइडिया और भारती एयरटेल समेत दूरसंचार क्षेत्र की बड़ी कंपनियों द्वारा समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) संबंधी बकाया की गणना में गलितयों का आरोप लगाते हुए दायर की गई याचिकाओं को खारिज कर दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को वोडाफोन आइडिया, भारती एयरटेल, टाटा टेलीसर्विसेज जैसी टेलीकॉम ऑपरेटर्स कंपनियों को अपने लंबित एजीआर बकाया का भुगतान करने के लिए 10 साल का समय दिया है।
जियो के मुकाबले एयरटेल की स्पीड ढ़ई गुना कम है। हालांकि वोडाफोन और आइडिया सेल्युलर ने अपने कारोबार का विलय कर लिया है और अब वोडाफोन आइडिया के रूप में काम कर रहे हैं पर ट्राई दोनों के आकंड़ अलग अलग दिखाये है
संकट में फंसी दूरसंचार कंपनी वोडाफोन आइडिया ने दूरसंचार विभाग को 3,043 करोड़ रुपये के विलंबित स्पेक्ट्रम बकाया का भुगतान किया है।