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देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने आईएनएक्स मीडिया भ्रष्टाचार (INX Media Corruption) मामले में पूर्व वित्त मंत्री नेता पी चिदंबरम को जमानत देने के फैसले पर पुनर्विचार के लिये केन्द्रीय जांच ब्यूरो की याचिका खारिज कर दी है।
पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम के बेटे और सासंद कार्ति चिदंबरम को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। कोर्ट ने विदेश यात्रा करने की एवज में रजिस्ट्री में जमा 10 करोड़ रुपये निकालने की बुधवार को अनुमति दे दी।
विशेष न्यायाधीश अजय कुमार कुहर ने आईएनएक्स मीडिया भ्रष्टाचार मामले की सुनवाई करते हुए सीबीआई को यह निर्देश दिए।
संक्षिप्त कोर्ट कार्यवाही के दौरान, सीबीआई ने छह आरोपियों की तरफ से दायर जमानत याचिका का यह कहते हुए विरोध किया कि जमानत मिलने पर वह साक्ष्यों से छेड़छाड़ कर सकते हैं।
पी चिदंबरम ने आईएनएक्स मीडिया धनशोधन मामले में उच्चतम न्यायालय से जमानत मिलने के बाद बुधवार रात कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की और कहा कि वह जेल से बाहर निकलकर खुश हैं।