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Iqbal Mirchi
मुंबई की एक विशेष पीएमएलए अदालत ने शुक्रवार को गैंगस्टर इकबाल मिर्ची के दो पुत्रों और पत्नी को धनशोधन के एक मामले में भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित कर दिया।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मुंबई की एक अदालत का रूख कर माफिया इकबाल मिर्ची के परिवार के तीन सदस्यों को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित करने का अनुरोध किया है।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बुधवार को कहा कि मृत गैंगस्टर इकबाल मिर्ची की मुंबई में स्थित लगभग 500 करोड़ रुपये की संपत्ति को तस्करों, विदेशी मुद्रा की हेरफेर करने वालों और मादक पदार्थों से संबंधित दो केन्द्रीय कानूनों के तहत कुर्क कर लिया गया है।
ईडी ने मिर्ची के परिजनों से जुड़े सात अचल खातों में सात अचल संपत्तियों और शेष राशि को जब्त किया है। 22.42 करोड़ की जब्त संपत्ति में मिर्ची के परिवार के एक सिनेमा हॉल और एक होटल भी शामिल है।
कपिल वधावन ने इस महीने की शुरुआत में विशेष पीएमएलए अदालत के न्यायाधीश पी राजवैद्य के समक्ष दायर याचिका में दावा किया था कि उनका मिर्ची की संपत्तियों के लेने देन से कोई संबंध नहीं है।