BREAKING NEWS
Tehelka
बम्बई उच्च न्यायालय की गोवा पीठ ने 2013 के बलात्कार मामले में तहलका पत्रिका के पूर्व प्रधान सम्पादक तरुण तेजपाल को बरी किये जाने को चुनौती देने वाली गोवा सरकार की अर्जी शनिवार को स्वीकार कर ली।
देश की सबसे सर्वोच्च अदालत, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश एल नागेश्वर राव ने शुक्रवार को तहलका पत्रिका के पूर्व संपादक तरुण तेजपाल की याचिका पर सुनवाई से अपने आपको अलग कर लिया।
गोवा की एक सत्र अदालत ने मंगलवार को कहा कि वह तरूण तेजपाल मामले में फैसला 12 मई को सुनाएगी। तहलका पत्रिका के पूर्व प्रधान संपादक तेजपाल पर 2013 में गोवा के एक होटल की लिफ्ट के भीतर एक महिला सहयोगी का यौन उत्पीड़न करने का आरोप लगा था।
तहलका के पूर्व प्रधान संपादक तरुण तेजपाल के खिलाफ दर्ज बलात्कार मामले में बचाव पक्ष के वकील राजीव गोम्स ने शनिवार को कहा कि होटल के सीसीटीवी फुटेज से अभियोजन पक्ष की दलीलों को ध्वस्त किया जाएगा।