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सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वोडाफोन आइडिया और भारती एयरटेल सहित दूरसंचार कंपनियों पर बकाया समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) भविष्य में किसी भी मुकदमे का विषय नहीं हो सकता है।
दूरसंचार क्षेत्र के नियामक भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिरकण (ट्राई) ने सार्वजनिक पाबंदी को देखते हुए दूरसंचार कंपनियों से प्रीपेड ग्राहकों की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए कहा था, ताकि इस दौरान प्रीपेड ग्राहकों को निर्बाध सेवा मिल सके
प्रियंका ने एयरटेल प्रमुख सुनील भारती मित्तल, रिलायंस प्रमुख मुकेश अंबानी और बीएसएनएल एवं वोडाफोन के प्रमुखों को अलग-अलग लिखे पत्रों में खाना, दवा एवं आश्रय से वंचित उन लाखों प्रवासी मजदूरों की स्थिति को रेखांकित किया जो अपने गृह राज्यों की ओर पैदल जा रहे हैं
दूरसंचार विभाग ने वोडाफोन आइडिया से एजीआर बकाये को लेकर करीब 53 हजार करोड़ रुपये की मांग की है। इसमें ब्याज, जुर्माना तथा राशि के भुगतान में की गयी देरी पर ब्याज भी शामिल है
उच्चतम न्यायालय के आदेश का पालन करते हुए कंपनी 17 फरवरी 2020 को 10,000 करोड़ रुपये का भुगतान पहले ही कर चुकी है और शनिवार को 8,004 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भुगतान किया गया