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सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वोडाफोन आइडिया और भारती एयरटेल सहित दूरसंचार कंपनियों पर बकाया समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) भविष्य में किसी भी मुकदमे का विषय नहीं हो सकता है।
सुप्रीम कोर्ट ने वोडाफोन, आइडिया और भारती एयरटेल समेत दूरसंचार क्षेत्र की बड़ी कंपनियों द्वारा समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) संबंधी बकाया की गणना में गलितयों का आरोप लगाते हुए दायर की गई याचिकाओं को खारिज कर दिया।
भारतीय दूरसंचार उद्योग में दो पुरानी कंपनियों वोडाफोन आइडिया लिमिटेड (वीआईएल) और एयरटेल के ग्राहकों की संख्या में लगातार गिरावट जारी है, जबकि रिलायंस जियो के उपयोगकर्ताओं की संख्या में वृद्धि का क्रम बरकरार है।
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को वोडाफोन आइडिया, भारती एयरटेल, टाटा टेलीसर्विसेज जैसी टेलीकॉम ऑपरेटर्स कंपनियों को अपने लंबित एजीआर बकाया का भुगतान करने के लिए 10 साल का समय दिया है।
जियो के मुकाबले एयरटेल की स्पीड ढ़ई गुना कम है। हालांकि वोडाफोन और आइडिया सेल्युलर ने अपने कारोबार का विलय कर लिया है और अब वोडाफोन आइडिया के रूप में काम कर रहे हैं पर ट्राई दोनों के आकंड़ अलग अलग दिखाये है