लखनऊ में हिन्दू-मुस्लिम कपल के पासपोर्ट विवाद में अब नया मोड़ आ सकता है। सूत्रों के मुताबिक तन्वी सेठ के नाम और स्थायी पते को लेकर उठे विवाद के बाद एक बार फिर से पूरे मामले की जांच की जा सकती है।
तन्वी सेठ के पासपोर्ट मामले में एक ओर जहां ट्रांसफर किए गए अधिकारी के पक्ष में समर्थन बढ़ रहा है। वहीं एक घंटे में पासपोर्ट जारी करने के बाद क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी पीयूष वर्मा बैकफुट पर आ गए हैं। उन्होंने मामले में चुप्पी साध ली है। वहीं, भाजपा ने इस पूरे मामले की जांच की मांग की है।
बता दें कि पहली बार ऐसा मामला देखने में आया है कि जब किसी को घंटे भर की भीतर ही बिना पुलिस वेरिफिकेशन के हाथों हाथ पासपोर्ट दिया गया। तन्वी सेठ नॉएडा की रहने वाली हैं जबकि उन्होंने पासपोर्ट में लखनऊ का अड्रेस दे रखा हैं। अफसरों ने बताया की पासपोर्ट आवेदन का समय उस जगह का पता दिया जाता है जहां वह व्यक्ति वर्तमान में रह रहा है। साथ ही स्थाई पता भी दिया जाता है। साथ ही उन्होंने नाम बदले जाने के बाबत सही जानकारी भी दर्ज नहीं कराई है।
अफसरों ने बताया की क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी विशेषाधिकार का प्रयोग कर पोस्ट वेरिफिकेशन क्लॉज़ के तहत पासपोर्ट जारी कर सकते हैं। लेकिन इसके बाद पूरी जिम्मेदारी पुलिस के ऊपर टिकी हुई है। एसएसपी दीपक कुमार के अनुसार वेरिफिकेशन का कागज मिलने के बाद ही उसमें दिए गए पाते पर जांच पड़ताल की जाएगी। अगर इसमें कोई भी गड़बड़ी पाई गई तो रिपोर्ट जल्द से जल्द पासपोर्ट कार्यालय को भेजी जाएगी।
उल्लेखनीय है कि मुस्लिम से शादी के बाद पासपोर्ट बनाने के दौरान नाम को लेकर हुए विवाद के बीच क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी ने भले ही बगैर सत्यापन के घंटे भर में ही तन्वी सेठ का पासपोर्ट जारी कर दिया हो, पर पोस्ट वेरिफिकेशन में उनका पासपोर्ट जब्त हो सकता है। इसकी आशंका पासपोर्ट अधिकारी भी जता रहे हैं। दरअसल, तन्वी नोएडा में रहते हुए पासपोर्ट में लखनऊ का पता दिया है।
अफसरों के अनुसार क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी विशेषाधिकार का प्रयोग कर पोस्ट वेरीफिकेशन क्लॉज के तहत पासपोर्ट जारी कर सकता है। लेकिन, इसके बाद पूरा दारोमदार पुलिस के सत्यापन पर टिका हुआ है।
अफसरों के अनुसार आवेदन के समय वहां का एड्रेस देना होता है, जहां वह वर्तमान में रह रहा हो। साथ ही स्थायी पता भी दिया जाता है। ऐसे में जब तन्वी नोएडा में रह रही हैं तो लखनऊ का पता देना गलत है। दूसरे, पता बदलने पर धारक के लिए पासपोर्ट में पता बदलवाना अनिवार्य है। यही नहीं, उन्होंने नाम बदले जाने के बाबत सही जानकारी तक दर्ज नहीं कराई है।
24X7 नई खबरों से अवगत रहने के लिए क्लिक करे।