आरोपी की पहचान कल्लू उर्फ धर्मेंद्र पासवान (34) के रूप में हुई है, जो शहर के सेन वेस्ट पारा की रहने वाली 29 वर्षीय पुलिसकर्मी के पड़ोस में ही रहता था। पुलिस ने एक बयान में बताया कि कल्लू ने पीड़िता को लिफ्ट देने की पेशकश की और उसे अकेला पाकर कथित तौर पर उसे बगल के खेत में ले गया, जहां उसने उसके साथ जबरदस्ती की। खुद को बचाने के प्रयास में महिला ने आरोपी की उंगली काट ली।
महिला ने बीएनएस धारा 115 (2)/76/64/351(2/117 के तहत एफआईआर संख्या 329/24 दर्ज कराई थी। अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (एडीसी) मनोज पांडे के अनुसार, घटना के कुछ घंटों बाद ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। इस बीच, मुख्यमंत्री ने राज्य में अपराध और गंभीर अपराधों के सफल अभियोजन पर प्रभावी नियंत्रण के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस की प्रशंसा की। यूपी सरकार के अनुसार, "पिछले साढ़े सात वर्षों में निदेशालय ने राज्य में 80,000 से अधिक अपराधियों पर सफलतापूर्वक मुकदमा चलाया है।" इसके अलावा, महिलाओं से जुड़े मामलों में 54 अपराधियों को मौत की सजा मिली, 28,700 अपराधियों को गंभीर अपराधों, जिसमें यौन उत्पीड़न और पोक्सो अधिनियम के तहत अपराध शामिल हैं, के लिए दंडित किया गया, जैसा कि सरकार के आधिकारिक रिकॉर्ड में कहा गया है।