विजयवाड़ा ACB कोर्ट ने शुक्रवार को कौशल विकास मामले में पूछताछ के लिए आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू को दो दिनों के लिए CID को हिरासत में दे दिया। अदालत ने अपराध जांच विभाग (CID) को नायडू से राजमुंदरी सेंट्रल जेल में पूछताछ करने का निर्देश दिया, जहां वह वर्तमान में बंद हैं। CID की याचिका पर आदेश सुनाते हुए न्यायाधीश ने उसे नायडू के वकीलों की मौजूदगी में सुबह 9.30 बजे से शाम 5 बजे तक पूछताछ करने का निर्देश दिया। अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि पूछताछ की तस्वीरें और वीडियो जारी नहीं किए जाने चाहिए।
CID ने तेलुगु देशम पार्टी (TDP) प्रमुख की पांच दिन की हिरासत मांगी थी लेकिन अदालत ने केवल दो दिन की हिरासत की अनुमति दी। अदालत ने CID से उन अधिकारियों के नाम सौंपने को कहा जो उनसे पूछताछ करेंगे। न्यायाधीश ने निर्देश दिया कि दो दिन की हिरासत खत्म होने के बाद नायडू को वीडियो-कॉन्फ्रेंस के जरिए अदालत में पेश किया जाए। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के उनके खिलाफ दर्ज FIR को रद्द करने और उनकी न्यायिक हिरासत को रद्द करने की नायडू की याचिका खारिज करने के बाद ACB कोर्ट ने अपना आदेश सुनाया।
इससे पहले दिन में ACB कोर्ट ने उनकी न्यायिक हिरासत 24 सितंबर तक बढ़ा दी थी। नायडू को इस मामले में CID ने 9 सितंबर को नंद्याल में गिरफ्तार किया था। अगले दिन विजयवाड़ा की ACB कोर्ट ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। पूर्व मुख्यमंत्री को बाद में राजमुंदरी सेंट्रल जेल में स्थानांतरित कर दिया गया। विजयवाड़ा कोर्ट ने न्यायिक हिरासत के बजाय घर की हिरासत की नायडू की याचिका भी खारिज कर दी थी। यह मामला आंध्र प्रदेश राज्य में सीओई के समूहों की स्थापना से संबंधित है, जिसकी कुल अनुमानित परियोजना लागत 3,300 करोड़ रुपये थी, उस समय नायडू राज्य के मुख्यमंत्री थे।