Chhattisgarh : छत्तीसगढ़ में विष्णु देव साय सरकार ने नई औद्योगिक विकास नीति 2024-30 के प्रारूप और प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया है। अधिकारियों ने सोमवार को यह जानकारी दी।
छत्तीसगढ़ में विष्णु देव साय सरकार ने नई औद्योगिक विकास नीति 2024-30 के प्रारूप और प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया है। अधिकारियों ने सोमवार को यह जानकारी दी। वहीं अधिकारियों ने बताया कि मुख्यमंत्री साय की अध्यक्षता में आज मंत्रालय में आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में छत्तीसगढ़ राज्य की नई औद्योगिक विकास नीति 2024-30 के प्रारूप एवं प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। उन्होंने बताया कि नई औद्योगिक विकास नीति एक नवंबर, 2024 से शुरू होकर 31 मार्च, 2030 तक लागू रहेगी।
Chhattisgarh : अधिकारियों ने बताया कि इस नीति में अमृतकाल छत्तीसगढ़ ‘विजन एट 2047’ की परिकल्पना को साकार करने के लिए प्रावधान किए गए हैं। इस नीति से राज्य में औद्योगिक विकास के नये आयाम स्थापित होंगे। साथ ही उन्होंने बताया कि नई औद्योगिक नीति में भारत सरकार द्वारा वर्ष 2020 में सूक्ष्म, लघु और मझोले उद्यम विकास (एमएसएमईडी) अधिनियम-2006 में सूक्ष्म, लघु, मझोले तथा वृहद उद्योगों की परिभाषा में किए गए संशोधन को अपनाया गया है तथा राज्य में संतुलित विकास के लिए औद्योगिक विकास प्रोत्साहन प्रदान करने का विशेष प्रावधान किया गया है।
Chhattisgarh : अधिकारियों ने बताया कि नवीन औद्योगिक नीति 2024-30 के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए राज्य में नवीन उद्यमों की स्थापना, विस्तारीकरण/विविधीकरण, प्रतिस्थापन तथा अन्य कार्यों के लिए औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा। सर्वांगीण औद्योगिक विकास के लिए सभी जिलों के विकास खंडों को तीन सेक्टर में विभाजित कर औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन की राशि निर्धारित की जाएगी।उन्होंने बताया कि नई औद्योगिक विकास नीति में मुख्य क्षेत्र के उत्पादों जैसे स्टील, सीमेंट, ताप विद्युत एवं एल्युमिनियम के लिए पृथक प्रावधान तथा राज्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर ‘थ्रस्ट’ एवं सामान्य उद्योगों में विभाजित किया गया है।
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