लोकसभा चुनाव 2024

पहला चरण - 19 अप्रैल

Days
Hours
Minutes
Seconds

102 सीट

दूसरा चरण - 26 अप्रैल

Days
Hours
Minutes
Seconds

89 सीट

तीसरा चरण - 7 मई

Days
Hours
Minutes
Seconds

94 सीट

चौथा चरण - 13 मई

Days
Hours
Minutes
Seconds

96 सीट

पांचवां चरण - 20 मई

Days
Hours
Minutes
Seconds

49 सीट

छठा चरण - 25 मई

Days
Hours
Minutes
Seconds

57 सीट

सातवां चरण - 1 जून

Days
Hours
Minutes
Seconds

57 सीट

दूसरा चरण - 26 अप्रैल

Days
Hours
Minutes
Seconds

89 सीट

मद्रास हाईकोर्ट ने किरण बेदी के OSD की नियुक्ति पर केन्द्र पुडुचेरी को भेजा नोटिस

मद्रास उच्च न्यायालय ने पुडुचेरी की उपराज्यपाल किरण बेदी के ओएसडी के तौर पर आईएएस अधिकारी जी टी एन दास की नियुक्ति को चुनौती देने वाली

मद्रास उच्च न्यायालय ने पुडुचेरी की उपराज्यपाल किरण बेदी के ओएसडी के तौर पर आईएएस अधिकारी जी टी एन दास की नियुक्ति को चुनौती देने वाली एक जनहित याचिका पर केंद्र और केंद्र शासित प्रदेश को नोटिस जारी किया है।

न्यायमूर्ति एस सत्यनारायणन और न्यायमूर्ति पी राजमणिकम की खंडपीठ ने पी श्रवणनन की जनहित याचिका पर एक अंतरिम आदेश पारित किया।

दिल्ली हवाईअड्डे से उड़ान भरते समय विमान हाइजैक, पायलट से हुई बड़ी चूक

याचिकाकर्ता ने कहा कि बेदी ने 17 अप्रैल को केंद्र को प्रस्ताव भेजा था जिसमें दास को अपने सलाहकार के रूप में नियुक्त करने की सिफारिश की थी।

बहरहाल, सरकार ने अपने जवाब में कहा कि उन्हें बेदी का सलाहकार नियुक्त नहीं किया जा सकता लेकिन एक निर्धारित कार्यकाल के लिए सलाह देने के कार्य के आधार पर नियुक्त करने पर विचार किया जा सकता है।

याचिकाकर्ता ने दावा किया कि मुख्यमंत्री वी. नारायणसामी ने 29 जून को बेदी को पत्र लिखकर दास के सेवानिवृत्त होने से एक दिन पहले उनके उत्तराधिकारी का नाम देने के लिए कहा था।

बहरहाल, यह सामने आया कि गोपनीय एवं मंत्रिमंडल विभाग ने 26 जून को एक प्रस्ताव पत्र जारी किया था जिसमें दास को प्रति माह 1,16,737 रुपये के अनुबंधित वेतन के साथ एक जुलाई 2018 से दो साल की अवधि के लिए विशेष अधिकारी (ओएसडी) नियुक्त किया।
उन्होंने बताया कि प्रस्ताव और इसके बाद नियुक्ति की प्रति मुख्यमंत्री कार्यालय को भी भेजी गई।

याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि सहमति के बिना नियुक्ति की गई और मुख्यमंत्री की मंजूरी गैरकानूनी तथा मनमानी है। याचिकाकर्ता ने नियुक्ति को रद्द करने की मांग करते हुए अदालत का रुख किया। साथ ही उन्होंने कहा कि उपराज्यपाल के विशेष अधिकारी जैसा कोई पद ही नहीं है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

20 + thirteen =

पंजाब केसरी एक हिंदी भाषा का समाचार पत्र है जो भारत में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली के कई केंद्रों से प्रकाशित होता है।