Gujrat उच्च न्यायालय के निर्देश पर राज्य पुलिस ने शनिवार को सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के एक विधायक के खिलाफ बलात्कार एवं आपराधिक धमकी के मामले में प्राथमिकी दर्ज की।प्राथमिकी के अनुसार आरोपी राज्य के पूर्व मंत्री गजेंद्र सिंह परमार पर अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार रोकथाम) अधिनियम के प्रावधानों के तहत भी मामला दर्ज किया गया है क्योंकि पीड़िता एक दलित है। कथित घटना जुलाई 2020 में हुई थी।
Gujrat : गांधीनगर में सेक्टर 21 थाने में भादंसं की धाराओं 376 (बलात्कार की सजा) और 506 (आपराधिक धमकी की सजा) के तहत यह मामला दर्ज किया गया है। कुछ दिन पहले उच्च न्यायालय ने विधायक के विरूद्ध पीड़िता की शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज नहीं करने पर पुलिस से सवाल-जवाब किया था। परमार साबरकांठा जिले की प्रांतीज विधानसभा सीट के विधायक हैं।शिकायतकर्ता के मुताबिक परमार ने 30 जुलाई, 2020 को उसे विधायक आवास में बुलाया और शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाये।
प्राथमिकी के मुताबिक पीड़िता ने बताया कि विधायक बाद में उसके फोन कॉल की अनदेखी करने लगे। पीड़िता ने आरोप लगाया कि एक बार विधायक ने फोन उठाया और जातिसूचक टिप्पणी करते हुए धमकी दी कि यदि उसने इस संबंध के बारे में बात की तो वह उसका अपहरण करवा देंगे और उसे परेशान करेंगे।महिला ने 2021 में उच्च न्यायालय का रुख किया और पुलिस को प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश देने का अनुरोध किया।