नई दिल्ली : CBI के स्पेशल डायरेक्टर राकेश अस्थाना को दिल्ली हाईकोर्ट से राहत मिली है। हाईकोर्ट ने अस्थाना की गिरफ्तारी पर सोमवार तक रोक लगा दी है। मामले की अगली सुनवाई 29 अक्टूबर को दोपहर 2 बजे होगी। वहीं CBI के डीएसपी देविन्दर कुमार को अदालत ने इस मामले में 7 दिन की हिरासत में भेज दिया है।
CBI के स्पेशल डायरेक्टर की तरफ से कार्रवाई के खिलाफ दायर अर्जी पर सुनवाई करते हुए मंगलवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि वे पूरे आरोपों पर 29 अक्टूबर को जवाब दें। इससे पहले, कोर्ट में जिरह के दौरान राकेश अस्थाना की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ वकील ने कहा कि आरोपी के बयान पर CBI के स्पेशल डायरेक्टर के खिलाफ केस नहीं बनता है। राकेश अस्थाना के वकील ने कहा- “यह बेहद महत्वपूर्ण मामला है।
जिसके खिलाफ अस्थाना ने गिरफ्तारी की सिफारिश की थी वहीं अब शिकायतकर्ता बन गया और उसकी शिकायत के आधार पर यह केस दर्ज किया गया है। बिना पर्याप्त इजाजत के किसी भी तरह की जांच अवैध होगी। जबकि, दूसरी तरफ CBI के वकील ने कार्रवाई को सही करार देते हुए कहा कि घूसखोरी समेत आरोप काफी गंभीर है। आपराधिक षडयंत्र समेत भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम के तहत आरोप लगाए गए हैं। वसूली और फर्जीवाड़ा के आरोप भी जोड़े जाएंगे।


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